भारतीय रेलवे ने एक केटरिंग ठेकेदार पर पानी की बोतल की निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूलने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है. जानकारी के मुताबिक रेलवे ने ठेकेदार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ठेकेदार ने पानी की बोतल के दाम से 5 रुपये अधिक वसूले थे.
मामला भारतीय रेल के अंबाला डिवीजन का है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRCTC के लाइसेंसी ठेकेदार मेसर्स चंद्र मौली मिश्रा के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उनके खिलाफ एक यात्री ने पानी की बोतल पर एमआरपी से ₹5 ज्यादा वसूलने की शिकायत दर्ज कराई थी.
Twitter पर डाला वीडियो
मेसर्स चंद्र मौली मिश्रा के पास लखनऊ-चंडीगढ़-लखनऊ के लिए चलने वाली ट्रेन 12231/32 में खाने-पीने की वस्तुएं सप्लाई करने का ठेका है. इस ट्रेन में कोई पैंट्री कार नहीं है, इसलिए उन्हें ही इन सामान की सप्लाई करनी होती है. गुरुवार को शिवम भट्ट नाम के एक यात्री ने ट्विटर पर ₹5 ज्यादा वसूलने का वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है.