बिलासपुर. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड, डीएड, बीएससी एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर की काउंसिलिंग भी वर्तमान आरक्षण नीति से होगी. कॉलेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोसी की सिंगल बैंच ने आदेश जारी किया है कि 31 दिसंबर से पहले काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए.

सिंगल बेंच ने कहा है कि शासन स्तर पर आरक्षण के नियमों पर फैसला बाद में लिया जा सकता है, लेकिन छात्रों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए. छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए. इस फैसले के बाद सैकड़ों छात्रों को राहत मिली है.

बता दें, कि इस साल B.Ed के 14400 सीट, डीएलएड की 6710 सीट और एग्री-हॉर्टिकल्चर की 3600 सीटों पर काउंसिलिंग होनी है. ज्ञात हो कि फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने आदेश जारी करते हुए वर्तमान आरक्षण नियम के तहत 31 दिसंबर तक काउंसिलिंग कराने का आदेश दिया था.

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