गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. LALLURAM.COM की खबर का बड़ा असर हुआ है. राइस मिलर और विपणन अधिकारी के फर्जीवाड़े के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के सचिव संदीप गुप्ता ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला विपणन उपप्रबंधक लोकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
इससे पहले महाप्रबंधक ने इस फर्जीवाड़े की कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी थी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के महाप्रबंधक ने आदेश जारी किया था. महाप्रबंधक ने 4 राइस मिल की जानकारी मांगी थी, जिसमें श्याम इंडस्ट्रीज अंजनी गौरेला, श्याम फूड प्रोडक्ट, यश राइस मिल अंजनी गौरेला और यश मार्डन फूड रडार में हैं.
ये है पूरा मामला
दरअसल, वर्ष 2021-22 में पेंड्रारोड के एक राइस मिलर की चार फर्मों द्वारा कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी को जिला विपणन कार्यालय में प्रस्तुत कर धान उठाव किए जाने का मामला सामने आया था. शिकायतकर्ता ने इस मामले में कलेक्टर को जानकारी देते हुए पूरे प्रकरण के जांच की मांग की है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया है कि, पेंड्रारोड अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित चावल व्यवसायी और राइस मिलर के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी लगाकर धान का उठाव किया गया है.
जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा इस फर्म को वर्ष 2021-22 में लगभग 24 करोड़ की बैंक गारंटी स्वीकृत की थी, जिसमें उक्त राइस मिलर द्वारा जिला विपणन कार्यालय में लगभग 44 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कर धान का उठाव किया गया है. वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता ने जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन पर मिलीभगत का आरोप लगाया.
शासन द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी को बैंक से सर्टिफाई मेल से मंगवाया जाता है, जबकि इस मामले में उक्त अधिकारी द्वारा कथित तौर में फर्जी सील लगाकर मैनुअली जमा कर लिया गया था. इसके साथ ही पेंड्रारोड स्टेट बैंक के एक आला अधिकारी की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए 20 करोड़ की कथित फर्जी बैंक गारंटी पर संदेह जताया है. इस मामले में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि, फर्जी बैंक गारंटी देकर धान उठाव करने की शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है. साथ ही संबंधित बैंक और विपणन विभाग से इस प्रकरण के संपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही संबंध में कुछ कहा जा सकेगा.
इस मामले में लल्लूराम डॉट कॉम ने जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन से जानकारी ली थी, तो उन्होंने बताया था कि जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. हमारे पास कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी मेल और मैनुअली दोनों प्रकार से आती है, जिसकी पुष्टि हम संबंधित बैंक से ही करते हैं. इसलिए बैंक से प्राप्त किसी भी राइस मिलर की बैंक गारंटी को हम किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकते. इस प्रकरण की बैंक गारंटी की पुष्टि संबंधित बैंक अधिकारी से करा ली गई थी.
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक