अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने एक अलग तरह का फैसला सुनाया है। यह फैसला सड़क पर चलती बाइक में स्टंट करने वालों के लिए एक सबक है, या कह सकते हैं कि अब सड़क पर स्टंटबाजी करना महंगा पड़ सकता है।
अब-तक विदेशों में इस तरह के फैसले सुनाए जाते हैं। कई देशों में स्टंटबाज के अलावा निर्धारित मात्रा से अधिक शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाने का प्रावधान है। इस तरह के फैसले बीच बीच में आते रहते है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें स्टंटबाज को कोर्ट ने फरमान सुनाया है। कोर्ट ने स्टंटबाज को एक साल तक अपनी बाइक या कार पर सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वे किसी के साथ बाइक या कार पर भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस दौरान उस शख्स को कहीं आने-जाने के लिए सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
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जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल के स्टंटबाज बदमाश जेबर मौलाना अब एक साल तक दो पहिया और चार पहिया वाहन में न बैठ सकेगा ना चला सकेगा। प्रदेश में अपने तरह का संभवतः यह पहला मामला है। यह फैसला भोपाल पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने सुनाया है। बदमाश जुबेर सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकेगा। बता दें कि जुबैर मौलाना के आपराधिक रिकॉर्ड और स्टंटबाजी को देखते हुए भोपाल पुलिस ने यह फरमान सुनाया है। मौलाना पर दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है।
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