इमरान खान, खंडवा। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खंडवा (Khandwa News) में चरित्र शंका में पत्नी पर केरोसिन उड़ेलकर जिंदा जलाने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश प्रकाशचंद्र आर्य ने अगस्त 2020 के केस में फैसला सुनाया है।
जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मो. जाहिद खान ने बताया कि पीड़िता कैलाशवंती उर्फ मुस्कान ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस बयान में उसने बताया था कि वह पहले पति से तलाक लेकर वसीम उर्फ अल्लुशाह के साथ निकाह कर खानशावली क्षेत्र में किराये के मकान में रहती थी। 29 अगस्त 2020 की रात करीब 9 बजे वह खाना बना रही थी, उसके दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान वसीम शाह ने चरित्र शंका में उसका मोबाइल उठाया और चेक करने लगा। अचानक वसीम ने उसका मोबाइल फोड़ दिया। साथ ही झगड़ा करते हुए जान से मारने की नियत से उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। जिससे वह जलने लगी। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकली। इतने में मोहल्ले के अन्य लोग इकट्ठा हो गए। और उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
उपचार के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। साथ ही अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले को जघन्य एवं सनसनी खेज केस के रूप में चिन्हित किया गया था। आज विशेष न्यायाधीश प्रकाशचंद्र आर्य की कोर्ट ने आरोपी वसीम उर्फ अल्लु शाह पिता कल्याणी शाह को धारा 302 व एससी-एक्ट में दो आजीवन कारावास और 5-5 हजार रूपए के जुर्माना से दंडित किया। मृतक महिला हिंदू थी और दो बच्चों को लेकर पहले पति से तलाक लिया और आरोपी वसीम से शादी रचाकार मुस्कान नाम से उसके साथ रहने लगी थी।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक