कोटा. राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर अब सरकार की सीधी नजर रहेगी। लगातार बढ़ रहे स्टूडेंट के आत्महत्याओं और मानसिक तनाव के साथ ही मनमाना फीस को देखते हुए सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी पालना के निर्देश दिए हैं। प्रावधान के तहत कोचिंग छोडऩे पर 10 दिन के अंदर विद्यार्थी को शेष फीस लौटानी होगी।

विज्ञापन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी
विज्ञापन में यह लिखना होगा कि संस्थान चिकित्सा और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में चयन की गारंटी नहीं देता। इसके अलावा आईआईटी, जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए सफलता दर को प्रदर्शित करना होगा। कोचिंग के सभी विज्ञापनों की प्रति जिला स्तरीय कमेटी को देनी होगी।

विद्यार्थी कर सकेेंगे ऑनलाइन शिकायत
विद्यार्थी की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इसकी निगरानी सीएम स्तर पर होगी। गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कन्ट्रोल एण्ड रेगुलेशन) बिल 2023 लाने जा रही है। इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं।

होगी निगरानी

गाइडलाइन लागू कराने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, गृह विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गाइडलाइन के तहत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ अभिभावकों, कोचिंग संस्थानों, एनजीओ के प्रतिनिधि एवं मनोवैज्ञानिक तथा मॉटिवेशनल स्पीकर और अतिरिक्त जिला कलक्टर शामिल हैं।