नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पशु बाजार में वध के लिए मवेशियों को खरीदने और बेचने पर रोक लगाने वाली नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है.
केंद्र सरकार ने 26 मई को एक अधिसूचना जारी कर देश भर के पशु बाजार में बूचड़खानों के लिए जानवरों को खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी थी. सरकार के इस फैसले को मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कुरैशी की दलील है कि केंद्र सरकार का यह नोटिफिकेशन ‘भेदभाव पूर्ण और असंवैधानिक’ है. सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह नोटिफिकेशन जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस एसके कौल की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी कर अधिसूचना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 जुलाई तय की है.
केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने बेंच को बताया कि यह अधिसूचना जारी करने के पीछे मंशा देश भर के मवेशी बाजारों के लिए नियमन प्रणाली लाने की है.