मध्यप्रदेश में कलेक्टर और लोक सूचना अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है. कलेक्टर पर 10 हजार रुपए और लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा है.
अमृतांशी जोशी, भोपाल। बुरहानपुर कलेक्टर भाव्या मित्तल (Burhanpur Collector Bhavya Mittal) और लोक सूचना अधिकारी को जानकारी नहीं देना महंगा पड़ गया. निलंबित डिप्टी कलेक्टर ने आरटीआई (RTI) के तहत जानकारी मांगी थी. अपने ऊपर चल रही जांच की निलंबित डिप्टी कलेक्टर ने जानकारी मांगी थी. लेकिन उन्हें सूचना नहीं दी गई.
जिसके बाद राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह (State Information Commissioner Rahul Singh) ने जुर्माना लगाया है. आयुक्त ने कलेक्टर भाव्या मित्तल पर 10 हजार रुपए और लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी 30 दिन में दी जाती है, लेकिन प्रदान नहीं की गई.
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