चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी से 50 साल के अधेड़ से 27 साल की युवती का जबरन निकाह करवाने का मामला सामने आया है. युवती ने परिवार से जान का खतरा बताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है. इस पर पिता के बयान को अहम मानते हुए युवती को याचिका वापस लेने की छूट देते हुए मामला खारिज किया. इसे भी पढ़ें : Punjab News : फिर एक बार भाजपा के इस नेता को मिली जान से मारने की धमकी…
याची ने हाईकोर्ट में बताया कि उसकी जान को खतरा है. ऐसे में कोर्ट ने पंजाब सरकार को याची की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया. साथ ही याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा.
पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि इस पूरे मामले पर याची के पिता का बयान दर्ज किया गया था. पिता ने कहा कि बेटी उसके साथ नहीं रहती है, और वह अविवाहित है. पिता ने कहा कि बेटी कहां रहती है, वह नहीं जानता है, और न ही वह उसका जबरन निकाह करवाना चाहते हैं.
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उन्होंने आगे कहा कि वह बेटी के जीवन को कभी किसी प्रकार से दखल नहीं देंगे. इसके बाद लुधियाना एसीपी ने पिता के बयान पर हलफनामा दाखिल किया. हलफनामे के बाद कोर्ट याचिकाकर्ता का पक्ष जानना चाहती थी. जिस पर याची ने कहा कि अब वह संतुष्ट है और वह याचिका वापस लेना चाहती है. याची के इस बयान के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए मामले को खारिज कर दिया.
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