शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाला मामले में तत्कालीन बीएमओ मुलताई डॉक्टर पल्लव अमृतफले को कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने 7 साल की सजा और 10 हजार का अर्थदंड लगाया है.

दरअसल 2009 पीएमटी परीक्षा में पल्लव अमृतफले ने सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा पास की थी. अब सीबीआई कोर्ट ने डॉक्टर को दोषी पाया है. रीवा में एडमिशन लेकर अमृतफले ने MBBS की डिग्री भी हासिल की थी. एसटीएफ ने 2019 में एफआईआर दर्ज किया था.

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इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तत्कालीन बीएमओ मुलताई डॉक्टर पल्लव अमृतफले को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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