Punjab News. मोहाली में 31 मार्च तक पब्लिक मीटिंग्स, गैर कानूनी रूप से जुटने और लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. कलेक्टर आशिका जैन ने जिले में धारा 144 के तहत इन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर्स की ऊंची आवाज से शांति व्यवस्था भंग, बीमार लोगों को होने वाली परेशानी और बच्चों के परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है.
कलेक्टर ने कहा कि घरों और धार्मिक स्थानों पर सीमित आवाज में गतिविधियां संचालित हों. सिर्फ खास मौकों पर प्रबंधक संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा पंजाब इंसटूमेंट एक्ट के तहत मंजूरी लेकर लाउड स्पीकर को तेज साउंड पर चलाया जा सकता है. मोहाली जिला प्रशासन ने 26 मार्च तक सार्वजनिक रूप से हथियार के प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाया है. वहीं आदेशों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की करने के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक सार्वजनिक, धार्मिक स्थानों, वैवाहिक सहित अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और दिखाने पर भी पाबंदी रहेगी.
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