हेमंत शर्मा इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर (Indore) के सदर बाजार थाना ((Sadar bazar police station) क्षेत्र में सर तन से जुदा करने के नारे लगाने वाले तौसीफ जमानत आवेदन जिला कोर्ट (District court) ने खारिज कर दिया है। उसके जमानत याचिका पर अपर लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर (Additional Public Prosecutor Abhijit Singh Rathore) ने आपत्ति (Objection) ली थी।
उन्होंने कहा था कि धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से छानबीन करने में जुटी है। ऐसे में बड़ी संख्या में धरपकड़ की जानी है। इसमें जमानत का लाभ दिया गया तो नारे लगाकर भाग जाने वाले बाकी के लोग का रास्ता साफ होगा और जमानत के लिए प्रयास करेंगे। इंदौर जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Read More: MP; टैक्स चोरी का मामला: जीएसटी विभाग ने दो कारोबारियों पर 1.89 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक