Haryana News: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब अलग-अलग ड्रेस कोड लागू होंगे. नया ड्रेस कोड डॉक्टर, टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर भी लागू होगा. ड्रेस कोड की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है. दोषी उस दिन अनुपस्थित माने जाएंगे. जींस, स्कर्ट, शॉर्ट्स और किसी भी तरह का पलाजो भी ड्रेस का हिस्सा नहीं होगा.

नए नियमों के मुताबिक अस्पताल में नॉन-मेडिकल काम करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, लेकिन जींस और टी-शर्ट पर बैन रहेगा. ड्यूटी के दौरान महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने, बालों में ज्यादा फैशन, नाखून बढ़ाने, भारी मेकअप और भारी गहने पहनने पर रोक रहेगी.

ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा. अस्पताल के नर्सिंग और डॉक्टर स्टाफ हरियाणा सरकार द्वारा अस्पतालों में लागू किए गए अलग-अलग ड्रेस कोड का स्वागत करते नजर आ रहे हैं.

नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि अलग-अलग ड्रेस कोड लागू होने से मरीजों को काफी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि सही ड्रेस कोड न होने के कारण मरीजों के लिए यह जानना मुश्किल हो जाता है कि डॉक्टर कौन है और वार्ड बॉय कौन है.

उन्होंने कहा कि इन आदेशों के लागू होने से अस्पतालों में स्टाफ को लेकर भ्रम दूर होगा. ड्रेस कोड के नए नियमों को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि वे सरकार के इन आदेशों का स्वागत करते हैं. इससे अस्पतालों में अनुशासन आएगा और मरीजों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा.

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