नई दिल्ली. यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की बंद कमरे में ट्रायल (मुकदमे पर सुनवाई) कराए जाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा को ट्रायल का सामना करना होगा. हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से एक ही व्यक्ति कोर्ट में मौजूद रहेगा.

बता दें कि बीते 27 जनवरी को आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी जिला जेल से रिहा कर दिया गया था. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया था कि आशीष इस अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहेंगे.

बता दें कि 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय हिंसा भड़क गई थी जब किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे. इस हिंसा में 8 लोग मारे गए थे. प्राथमिकी के मुताबिक, एक एसयूवी द्वारा 4 किसानों को कुचल दिया गया था जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे.

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आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 15 फरवरी, 2022 को रिहा किया गया. हालांकि, 18 अप्रैल, 2022 को उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद 24 अप्रैल, 2022 को आशीष मिश्रा ने आत्मसमर्पण किया.

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