ज्ञानवापी के वजूखाने में गंदगी करने और सपा प्रमुख अखिलेश यादव व AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर दायर याचिका को एसीजेएम (प्रथम) उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट ने खारिज कर दी है. नेताओं की बयानबाजी को लेकर अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से एक याचिका दायर की गई थी.
हरिशंकर पाण्डेय अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के दिए गए बयान को हेट स्पीचिंग की श्रेणी में मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने अमर्यादित एवं गैर कानूनी कथनों पर बयान देकर हिंदू समाज के प्रति घृणा फैलाने का आपराधिक कृत्य किया है.
इसे भी पढ़ें- UP Board : कल से शुरू होंगी परीक्षाएं, सभी परीक्षा केंद्र पर वेब कास्टिंग के जरिए हो रही लाइव मॉनिटरिंग
मामले में अदालत ने बहस सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित करते हुए 14 फरवरी की तिथि मुकर्रर की थी. जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दी. याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि सर्वे में मिले शिवलिंग को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि ने ज्ञानवापी प्रकरण पर विवादित बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है.
इसे भी पढ़ें- डॉगी बना Twitter का CEO ! Elon Musk ने सौंपी जिम्मेदारी, तस्वीर शेयर कर कहा- ‘नौकरी के लिए यह सबसे बेस्ट है…’
बता दें कि अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ-पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है. जबकि वह स्थान हमारे आराध्य भगवान शिव का स्थान है. यह हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है.
इसे भी पढ़ें- Big News : आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका, विधानसभा सदस्यता रद्द
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक