पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इमरान की गिरफ्तारी होगी. हाईकोर्ट के मुताबिक ये पूर्व पीएम के लिए आखिरी मौका है. पाकिस्‍तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान की जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया है. सूत्रों ने आगे कहा कि इमरान खान को लाहौर पुलिस की मदद से एफआईए द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा. इसके अलावा, गिरफ्तारी के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जबकि एक सारांश को अंतिम मंजूरी के लिए डीजी एफआईए को भेज दिया गया है.

2 फरवरी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि जांच एजेंसी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख और 10 अन्य के खिलाफ विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज किया था. मामला एफआईए कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्किल द्वारा दर्ज किया गया था. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री सहित अभियुक्तों ने विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन किया और सभी नामित व्यक्ति निजी बैंक खाते के लाभार्थी थे. इस बीच खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के बाहर एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में लाहौर उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए आज शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है.

इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में जमानत की अपील की थी. पहले हुई सुनवाई में जस्टिस शेख की तरफ से इमरान को कोर्ट की अवमानना के सिलसिले में नोटिस भेजने के लिए आगाह किया गया था. हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि शपथ पत्र में जो साइन हैं और पावर ऑफ अटार्नी पर जो साइन हैं, उनमें काफी अंतर है. कोर्ट ने उन्‍हें 20 फरवरी को दोपहर दो बजे तक हाजिर होने का आदेश दिया था.