सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में यूजर्स अपना बड़ा समय बिताते हैं. इसके बदले में इन कंपनियों की अच्छी खासी कमाई होती है, लेकिन जब यूजर्स की शिकायतों या समस्याओं की बात आती है तो कंपनियां ध्यान नहीं देती. अधिकांश यूजर्स ऐसी समस्या से गुजर चुके होंगे. खैर, राहत की बात यह है कि अब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स की समस्याओं या शिकायतों को अनदेखा या अनसुना नहीं कर सकते.

केंद्र सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इन बदलावों के बाद अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को देश के आईटी कानून को मानना पड़ेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, फोटो वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म इंस्टाग्राम, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और यू ट्यूब सभी इस कानून के दायरे में आ गए हैं.
नए आईटी कानून के मुताबिक अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 24 घंटे के भीतर यूजर्स की शिकायतों को स्वीकार करना होगा. यही नहीं, 15 दिन के भीतर इन शिकायतों या समस्याओं का समाधान भी करना होगा. इसी तरह विवादित कंटेंट के मामलों में 72 घंटे के भीतर ही विवादित कंटेंट को रिमूव करना होगा.

बता दें कि कड़े आईटी कानून के अभाव में यूजर्स को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था. इसके बाद कानून में बदलाव किया गया. अब नए नियम लागू होने के बाद यूजर्स को होने वाली परेशानियों से थोड़ी राहत मिलेगी.