हाथरस जिले के बूलगढ़ी कांड में गुरुवार को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संदीप को धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दोषी माना है. इसके अलावा कोर्ट अन्य आरोपी रामू, रवि और लवकुश को बरी कर दिया है. कोर्ट ने दोषी संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई. SC/ST कोर्ट ने संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि कोर्ट ने संदीप पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया.
CBI की चार्जशीट में चारों आरोपी दोषी हैं. सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार संदीप लवकुश रवि और रामू पर रेप हत्या का आरोप हैं. उन पर एससी-एसटी एक्ट में भी केस दर्ज हैं. हालांकि संदीप को मुख्य आरोपी मानते हुए कोर्ट ने अन्य तीन को बरी कर दिया हैं. इस समय चारों आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद हैं. पिछले महीने गुजरात में सभी की ब्रेन मैपिंग हुई थी. आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है.
अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा ने कहा कि 14 सितंबर 2020 को हुए हाथरस कांड में एससी-एसटी कोर्ट ने अभियुक्त संदीप को दोषी पाया है. आज ही दोषी संदीप ठाकुर के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी.
गौरतलब हैं कि बूलगढ़ी में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद युवती के भाई ने गांव के ही एक सख्स संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मरने पहले युवती ने अपने बयान में रवि, रामू और लवकुश के नाम भी दर्ज कराए गए थे.
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