Delhi woman journalist molested: दिल्ली की एक महिला पत्रकार ने दिल्ली (woman journalist from Delhi) में एक उबर ऑटो-रिक्शा के ड्राइवर पर यौन उत्पीड़न (Uber auto-rickshaw of sexual harassment) का आरोप लगाया है. महिला पत्रकार का कहना है कि बुधवार को दिल्ली में एक उबर ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने उसका यौन उत्पीड़न किया. महिला ने ट्विटर पर घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है.

महिला एक प्रमुख मीडिया संस्थान की पत्रकार है. woman journalist ने दावा किया कि वह न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अपने घर से मालवीय नगर में एक दोस्त के घर जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा में सवार हुई थी, जब उबर ड्राइवर ने उसे गलत तरीके से देखा. महिला पत्रकार ने बताया कि ‘वो मेरे ब्रेस्ट को घूर रहा था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

देखिए वीडियो-

https://twitter.com/javaidarfa_/status/1630972854018908162

अपनी आपबीती सुनाते हुए महिला ने ट्विटर पर लिखा कि विनोद कुमार नाम के ड्राइवर ने गलत तरीके से ऑटो के साइड मिरर से उसे देखा. उबर को टैग करते हुए महिला ने लिखा, ‘मैंने अपने घर से एक दोस्त के घर जाने के लिए ऑटो लिया.

थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ड्राइवर ऑटो के साइड मिरर से ठीक मेरे ब्रेस्ट की ओर देख रहा था. मैं दाहिनी ओर थोड़ा सा खिसकी और बांयी ओर के शीशे में दिखाई नहीं दे रही थी. ’’ महिला ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया है.

महिला ने आगे कहा, “फिर (ड्राइवर) वह शीशे के दाहिनी ओर देखने लगा. फिर मैं सबसे बाईं ओर गई और किसी शीशे में दिखाई नहीं दे रहा था. फिर वह पीछे मुड़कर मुझे देखता रहा. मैंने सोचा पहली बार Uber की सुरक्षा सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ.

महिला ने आगे ट्वीट किया, “जब मैंने पहली बार नंबर डायल किया तो ऑडियो स्पष्ट नहीं था. फिर मैंने ड्राइवर से कहा कि मैं उसकी रिपोर्ट करूंगी. मैंने उसे ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा.

महिला ने आगे कहा, “मैंने फिर से एक छोटा वीडियो बनाया, (इसे इस ट्वीट के साथ साझा करते हुए) ड्राइवर को फिर से चेतावनी दी कि मैं शिकायत करने जा रही हूं. जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे शिकायत करनी चाहिए, तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि करो.

डीसीडब्ल्यू ने ऑटो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 6 मार्च तक दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी. स्वाति मालीवाल ने उबर से इसे सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर विवरण भी मांगा है.

डीसीडब्ल्यू के नोटिस के बाद, महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए ऑटो-रिक्शा चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 (शब्द, हावभाव या महिला की लज्जा भंग करने का इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी का पता लगाने और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

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