नीरज काकोटिया, बालाघाट/कपिल शर्मा, हरदा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रेमी की प्रताड़ना से तंग आकर जहां एक प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं हरदा जिले में अपने ही पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

प्रेमिका ने की आत्महत्या, प्रेमी युवक और दोस्त गिरफ्तार

बालाघाट जिले के तिरोड़ी थाना अंतर्गत महकेपार पुलिस चौकी के ग्राम कुड़वा में 07 मार्च को पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी बालिका पूर्णिमा पिता शेषराम कुमरे का शव बाराडोंगरी तालाब के नजदीक पलाश के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ बरामद किया था। पुलिस ने इस पूरे मामले मे जाँच पड़ताल करते हुए आरोपी प्रेमी और उसके दोस्त से पूछताछ की। जिन्होंने बालिका की मौत के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय मे पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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दरअसल, इस पूरे मामले मे परिजनों ने किशोरी बालिका की हत्या का संदेह जताया था। जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी। जांच के बाद पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी चन्द्रकुमार उर्फ चंदु नागोसे उम्र 25 वर्ष निवासी हेटीगोरेघाट और जिसम डोंगरे उम्र 19 वर्ष निवासी महकेपार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि चन्द्रकुमार और किशोरी बालिका के बीच प्रेम प्रसंग था।  चंद्रकुमार करीब 02 साल से किशोरी पर विवाह के लिए दबाव बना रहा था। किशोरी बालिका के परिजनों के द्वारा कई बार युवक को समझाइश दी गई थी कि बालिका नाबालिक और अलग समाज से है।  ऐसे में दोनों के बीच विवाह संपन्न नहीं हो सकता।  इसके बावजूद चन्द्रकुमार किशोरी को लगातार परेशान कर रहा था।

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वहीं घटना वाले दिन जब पूर्णिमा खेत की तरफ जा रही थी, तब चन्द्रकुमार और उसके दोस्त जिसम डोंगरे ने उसका पीछा किया और चन्द्रकुमार ने पूर्णिमा पर विवाह के लिए फिर दबाव बनाया।  इस पूरी घटना से तंग आकर पूर्णिमा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले मे जाँच पड़ताल करते हुए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर बालाघाट न्यायालय में पेश किया।  जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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आजीवन कारावास 

हरदा जिले में अपने ही पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला स्थानीय खेड़ीपुरा का है, जहां18 जून 2021 को 38 वर्षीय आमिर खान की हत्या हो गई थी। जिसके बाद मृतक के साले ने सिविल लाइन थाने मे मामला दर्ज करवाया था। जिसकी पुलिस ने बारीकी से जाँच कर मृतक की पत्नी तब्बसम एवं उसके प्रेमी इरफ़ान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसे आज जिला न्यायलय द्वारा मृतक के बेटे के बयान के आधार पर दोनो को उम्र कैद की सजा एवं 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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मामले में ढ़ेड साल बाद जिला न्यायालय ने मृतक के 9 वर्षीय बेटे के बयान के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन करावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधिक अनुप कुमार त्रिपाठी ने प्रत्यक्षदर्शी मृतक के बेटे 9 वर्षीय हसान खान के बयान के आधार पर आरोपी तब्बसूम और इरफान खान को उम्रकैद की सजा, दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों आरोपी पहले से ही जेल मे बंद है।

BALAGHAT-HARDA CRIME

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