Court’s big decision in Delhi riots : दिल्ली दंगे में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी पाया है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू समुदाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उदेश्य के साथ बवाल काटा गया था. पुलिस द्वारा आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो पूरी तरह साबित होते हैं.
रेखा शर्मा ने आरोप लगाया था कि तीन साल पहले 24-25 फरवरी को भीड़ ने उनके घर पर हल्ला बोल दिया था. सामान लूटा गया था और ऊपर रूम में आग लगा दी थी. इससे घर को भारी नुकसान हुआ था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों को सही माना है और 9 आरोपियों को दोषी पाया है. आरोपियों में मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, फैजल और रशीद शामिल हैं.
वैसे दिल्ली दंगों को लेकर पिछले साल पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की थी, उसमें भी कई चौंकाने वाले दावे हुए थे. स्पेशल सेल ने गवाहों और सबूतों के आधार पर दावा किया था कि दंगों के पहले प्लान के तहत तेजाब इकट्ठा करके रखा गया था और साजिश के तहत दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर उस तेजाब से हमला किया गया था.
स्पेशल सेल ने उस चार्जशीट में सीसीटीवी की तस्वीरों के साथ दंगों के पहले 22 फरवरी को चांद बाग में दंगों की साजिश के लिए हुई एक खुफिया मीटिंग का भी खुलासा किया था. स्पेशल सेल के मुताबिक 22 फरवरी को चांद बाग इलाके में एक मीटिंग हुई थी. मीटिंग में अहतर खान, शादाब, सलीम और सुलेमान सिद्दकी शामिल थे. मीटिंग में अहतर खान ने कहा था कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे जो रोड ब्लॉक हुआ उसी तरह का रोड ब्लॉक चांद बाग समेत दिल्ली में कई जगह करेंगे.
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