RBI Imposes Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल हाउसिंग बैंक के कुछ प्रावधानों को पूरा नहीं करने पर HDFC पर जुर्माना लगाया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पर RBI ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि 31 मार्च 2022 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर एनएचबी ने कंपनी का वैधानिक निरीक्षण किया था.
राशि घोषित बैंक खातों में स्थानांतरित नहीं की गई
आरबीआई के बयान में बताया गया कि जांच के दौरान सामने आया कि कंपनी 2019-20 के दौरान कुछ जमाकर्ताओं की परिपक्व जमा राशि को उनके घोषित बैंक खातों में स्थानांतरित नहीं कर सकी.
बयान के मुताबिक, इसके बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उस पर जुर्माना लगाया जाए। इसमें कहा गया, ‘कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रावधानों का पालन नहीं करने का आरोप पर्याप्त है और उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।’
सवाल पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया था
बता दें कि आरबीआई इससे पहले भी बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है। निर्देशों का पालन न करने पर मुंबई के जोरास्ट्रियन को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस पर आरबीआई ने कहा था कि जोरास्ट्रियन बैंक रेस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट के निर्देशों और नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा.
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