मनोज उपाध्याय, मुरैना/मनीष मारू,आगर मालवा। मध्यप्रदेश के मुरैना जिला (Morena District) में 10 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आज न्यायालय (Court) ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी कन्हैया को 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं, आगर मालवा जिले (Agar Malwa District) में भी 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारवास (life imprisonment) की सजा हुई है।
शौच करने गई बच्ची से रेप
जिले के मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने बताया कि बच्ची सुबह शौच करने सरकारी स्कूल के पीछे खलियान में गई थी। इस बीच आरोपी ने दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की। इस दौरान बच्ची एमएस रोड के दूसरी तरफ बेहोशी के हालत में मिली। जिसके बाद परिजनों थाने में रिपोर्ट कराई। इस मामले में पुलिस आरोपी के गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र देशवाल ने कन्हैया (28) निवासी नैपरी को पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 (1) के तहत 20 साल की सजा और भारतीया दंड विधान की धारा 366 के तहत 7 साल सुनाई गई है। इसके साथ ही 2000 रुपये की अर्थदंड से दंडित किया गया है।
6 साल की मासूम से दुष्कर्म
इधर, आगर मालवा जिले में मासूम से रेप के मामले में एसडीपीओ पवन सोलंकी ने बताया कि फरियादी ने 31 मार्च 2022 को सुबह करीब 10.30 बच्ची कपडों की दुकान में उर्दू का सिफारा पढ़ रही थी। इस दौरान महिला ने बर्तन साफ करने चली गई। बच्ची को अकेला देख आरोपी से मासूम साथ रेप किया। बाद में वह रोते हुए महिला के पास पहुंची और आपबीती बताई। जिसके बाद थाने पर आरोपी के खिलाफ सुसनेर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तारी की। इस पूरे मामल में आज अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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