Rajasthan News: अजमेर के बहुचर्चित 2 करोड़ रिश्वत कांड मामले में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जमानत याचिका पेश करने में हुई देरी के कारण हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई किसी अन्य बेंच से करवाने की मांग की है।
निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के एडवोकेट प्रीतम सिंह सोनी ने जानकारी दी है कि चार्जशीट पेश होने के बाद 22 मार्च को हाईकोर्ट के न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ढ़ड्ढ़ा की बैंच में जमानत याचिका पेश की गई थी।
हाईकोर्ट की हड़ताल के चलते जमानत याचिका में देरी हुई। दरअसल 9 मार्च को ही जमानत याचिका दिव्या मित्तल के वकील पंकज गुप्ता और राहुल अग्रवाल पेश करने पहुंचे थे। उस दौरान फाइल कोर्ट के बाबू के पास रखवा दी थी और हड़ताल के बाद इसे पेश करने की बात कही थी।
वहीं इस मामले में बाबू के खिलाफ भी जांच गठित करवा दी गई है। वहीं अब दिव्या मित्तल की जमानत याचिका पर किस बैंच में सुनवाई होगी, इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश करेंगे। बता दें कि दिव्या मित्तल पर अजमेर एसओजी के एएसपी पद पर रहते हुए दवा कम्पनी से दो करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में एसीबी ने दवा कम्पनी के मालिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया।
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