Ludhiana News: लुधियाना. मां पर चरित्र शंका करने वाले बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केके गोयल की कोर्ट में शुक्रवार को किया गया.
इस मामले में गांव चक्र के सुखपाल सिंह को अपनी मां कर्मजीत कौर की हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मृतका कर्मजीत का शव घर में मिला था और गिरफ्तारी के वक्त दोषी बेटे ने कई बार ये दावा किया था कि ये हत्या उसके प्रेमी ने की है.
इस पूरे मामले की रिपोर्ट मृतका की चचेरी बहन करनैल कौर ने की थी. इस संबंध में 29 जून, 2016 को थाना हठूर की पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था.
मां के चरित्र पर बेटे उसके पिता को थी शंका
मृतका की चचेरी बहन ने पुलिस को बताया था कि कर्मजीत का पति और बेटे उसके चरित्र पर संदेह करते थे. हत्या से करीब तीन माह पहले उसे पीटा भी गया था. तब मामला पंचायत के पास भी गया था. घटना से एक दिन पहले मृतका कर्मजीत ने अपनी मां को फोन कर अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी और अगले दिन उन्हें उसकी हत्या की सूचना मिली. बता दें कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह अदालत में पेश किए, जिसके बाद दोषी बेटे को ये सजा सुनाई गई है.
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