Punjab News: आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर राकेश जैन को 6 साल की सजा सुनाई है. उस पर कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
सीबीआई अदालत ने राकेश जैन को बुधवार को दोषी करार दिया था. वहीं इसी मामले में आरोपित उनकी पत्नी सुनीत जैन को अदालत ने बरी कर दिया था. सीबीआई की विशेष अदालत इससे पहले 14 फरवरी 2020 को 50 हजार रुपये रिश्वत मामले में राकेश जैन को चार साल की सजा सुना चुकी है.
बता दें कि आरोपी अफसर को सीबीआई ने 2 फरवरी 2013 को सेक्टर 20 निवासी रियल एस्टेट और शराब कारोबारी अशोक अरोड़ा की शिकायत पर राकेश जैन को उसके घर से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. तत्कालीन आइटीओ राकेश जैन ने उसे काल कर साल 2011-12 के टैक्स नोटिस ब्लेकर दफ्तर आने को कहा था.
जाने इस मामले में कब-कब क्या हुआ
13 फरवरी 2013 सीबीआई ने राकेश जैन को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया.
14 फरवरी 2013 सीबीआई ने सेक्टर-22ए स्थित घर से लाखों रुपये का सोना और गहने बरामद किए.
29 मई 2013: सीबीआई ने राकेश जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया.
14 फरवरी 2020 को 50 हजार रुपये रिश्वत मामले में विशेष अदालत ने चार साल की सजा सुनाई.
22 मार्च 2023 सीबीआई की विशेष अदालत ने जैन को दोषी करार और पत्नी को बरी किया.
24 मार्च 2023 : विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में छह साल की सजा सुनाई.
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