जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को कोर्ट से तगड़ा झटका मिला. पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है. जांजगीर विशेष न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है. विशेष न्यायाधीश केआर रिंगरी ने जमानत याचिका निरस्त की है.
क्या है पूरा मामला ?
बता दें, कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर के महिला थाने में दैहिक शोषण की शिकायत पर जुर्म दर्ज की गई है. पीड़िता जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली है. यह बात भी सामने आई है कि पलाश और पीड़िता के बीच फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ था.
पीड़िता के मुताबिक 2018 के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई. इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लगातार संबंध बनाए. 2021 में जब महिला गर्भवती हुई तो गर्भपात की दवा खिलाया. इसके बाद दोनों के बीच नोक झोंक बढ़ गई और अब पीड़िता ने पलाश के खिलाफ शिकायत कर दी.
बीते 19 जनवरी को पीड़िता ने रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया. एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है. आरोपी ने मामले में हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर अपने खिलाफ हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. मामले की सुनवाई 10 फरवरी को होगी.
- महिला ने प्रेमी के घर की आत्महत्या की कोशिश: साथ बिताई रात, सुबह हुआ फरार, रो-रो कर बताई आपबीती
- फलों के राजा से बनाए ये टेस्टी डिश, उंगलियां चाटते रह जायेंगे आप …
- Rajasthan News: RCA समेत देशभर के स्टेडियमों के लिए चेतावनी, पानी को लेकर 3 हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई: NGT
- शिवालय तोड़ने वाले असली गुनहगारों को गिरफ्तार करने की मांग, हिंदू संगठन ने किया हाईवे जाम
- काले जादू के संदेह में दो लोगों की जिंदा जलाया
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें,
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक