Punjab News: चंडीगढ़ पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन कंवलजीत सिंह के बेटे जसजीत सिंह बन्नी को चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया है. हालांकि कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाने के बजाय सुधरने का मौका दिया. कोर्ट ने उन्हें प्रोबेशन पीरियड यानी अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ दिया. कोर्ट ने फैसले में कहा कि केवल सजा देना ही न्याय नहीं है, दोषी को सुधरने का भी मौका दिया जाना चाहिए.
क्या था पूरा मामला
बन्नी के खिलाफ नवंबर 2018 में मिली शिकायत के मुताबिक बन्नी सैलून में हेड मसाज करवाने आया था. महिला ने आरोप लगाए थे कि बन्नी ने शराब पी रखी थी. उन्होंने रिसेप्शन पर एक महिला से बात करते वक्त उसे छूने की कोशिश की. महिला ने विरोध किया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा. शिकायत के मुताबिक बन्नी ने महिला से मिसबिहेव करना शुरू कर दिया. महिला ने सैलून की मालिक को फोन कर बुलाया. बन्नी ने सैलून की मालिक से भी बदतमीजी की. इस पर महिला ने बन्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी. सेक्टर-3 थाना पुलिस ने बन्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए और 509 के तहत केस दर्ज कर लिया था.
तो हो सकती थी एक साल की सजा हो सकती है:
आईपीसी की धारा 354ए यानी सेक्सुअल हरामसेंट के केस में एक साल की सजा का प्रावधान है. हालांकि 3 साल से कम की सजा होने पर दोषी को कोर्ट से मौके पर ही जमानत मिल जाती है. ये जमानत 30 दिनों के लिए होती है ताकि वह सजा के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील फाइल कर सके.
मारपीट का भी केस है चल रहा है बन्नी के खिलाफ
बन्नी के खिलाफ पंजाब पुलिस से रिटायर्ड एएसआई प्रकाश चंद के साथ मारपीट का भी केस चल रहा है. उस केस में बन्नी के खिलाफ कोर्ट में आईपीसी की धारा 341 (ट्रेसपास), 325 (चोट पहुंचाना) और 506 (धमकी) देने के तहत आरोप तय हो चुके हैं और ट्रायल चल रहा है. पुलिस ने बन्नी के खिलाफ नवंबर 2016 में ये केस दर्ज किया था. कई साल तक तो पुलिस ने उस केस में चार्जशीट ही फाइल नहीं की थी, लेकिन पिछले साल इस केस में चार्जशीट फाइल हुई और ट्रायल शुरू हुआ.