पंजाब सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है की पंजाब कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सहायता प्राप्त कॉलेजों में 31 मार्च 2023 तक नियुक्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी लेकिन 1 अप्रैल या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु पंजाब सरकार के सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के बराबर होगी .
पंजाब सरकार के सभी सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल थी लेकिन निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों में सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल थी. हाल ही में पंजाब सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी कर निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों में सरकारी कॉलेजों की तरह ही सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई थी.
इससे एडिड कालेजों के प्रबंधकों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि शिक्षकों को भले ही वेतन का 5ः भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अन-एडिड शिक्षकों को पूरा वेतन खुद से देना पड़ता था, उनकी आयु 58 वर्ष होने से कॉलेज प्रबंधनों का करोड़ों रुपया बचाना था.
उधर, कॉलेज के शिक्षक रोजाना 2 घंटे के लिए हड़ताल करने लगे और जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने धरना देना शुरू कर दिया. उनका कहना था कि एडेड कॉलेज यू.जी.सी. अधिनियम के अनुसार संचालित किया जाना है, जिसमें शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है. अब पंजाब सरकार ने एडिड कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल ही रखने का फैसला किया है.