फतेहपुर. एक युवक ने अपनी नाबालिग साली से रेप किया. इस मामले में पाक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है. अर्थदंड नहीं अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 13 जून 2016 को एक व्यक्ति ने 11 जून 2016 को थरियांव थाने में केस दर्ज कराया था कि दामाद 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसला कर नगदी जेवरात समेत भगाकर अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया.
इसे भी पढ़ें – साली को दिल दे बैठा युवक, दो साल से चल रहा था प्रेम संबंध, करना चाहता था शादी, गुस्से में पत्नी ने काट लिया खुद का गला
इसके पहले भी वह बेटी को साथ ले जाकर गलत काम कर चुका है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए. प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को घटना का दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक