न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अनूपपुर (Anuppur) में विशेष न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ गणेश यादव ने मार्च 2019 को तालाब में डुबो डुबोकर गांव के ही प्रकाश सिंह की हत्या कर दी थी।
लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 20 मार्च 2019 की। विमलेश सिंह अपने घर से ग्राम खांडा के मौहारटोला में एक किराना दुकान में सामान लेकर वापस घर आ रहा था, तभी फुटहा तालाब के पास किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह तालाब की मेढ में चढ़कर देखा तो पानी के किनारे प्रकाश सिंह गोंड को आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ गणेश यादव पीट रहा था। विमलेश सिंह द्वारा बीच-बचाव करने पर पुष्पेन्द्र ने उसकी गर्दन पकडकर धक्का दे दिया। साथ ही उसे भी जान से मारने की धमकी दी, जिससे विमलेश डर कर अपने घर चला गया। 23 मार्च 2019 को पता चला कि प्रकाश सिंह गोंड का शव तालाब में है। 24 मार्च 2019 को आरोपी पुष्पेन्द्र विमलेश को घर आकर फिर धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। लेकिन विमलेश ने यह बात उपसरपंच और जनपद सदस्य को बताया।
इसके बाद मृतक के पिता जैतहरी थाने में इसकी सूचना दी। जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पतला भिजवाया। साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आज विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की न्यायालय ने आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ गणेश यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।
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