बदायूँ. उत्तर प्रदेश के बदायूं में ‘चूहे की हत्या’ के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30 पन्ने का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है. मामले में आरोपी को पांच साल तक की सजा हो सकती है. पुलिस के अनुसार ‘चूहे की हत्या’ के मामले में आरोपी के खिलाफ 30 पन्ने का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया है.
दरअसल, पूरा मामला बदायूं की सदर कोतवाली का है. यहां के मोहल्ला पनवाड़ी चौक निवासी पेशे से कुम्हार मनोज कुमार ने 25 नवंबर को एक चूहे को रस्सी द्वारा पत्थर से बांधकर नालें में डाल रहा था. उसी समय उधर से गुजर रहे पशु प्रेमी एवं पीएफए के जिला अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा ने नाले में कूदकर बमुश्किल चूहे को बाहर निकाला मगर कुछ समय बाद भी चूहे की मौत हो गई.
सीओ आलोक मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि चूहे वाले मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), बदायूं की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोप पत्र में जांच के दौरान की एक-एक कड़ी को जोड़ा है. आरोप पत्र में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मीडिया में जारी किए गए वीडियो, संबंधित अलग-अलग विभागों के जानकारों के मंतव्य को भी शामिल किया गया है.
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