नई दिल्ली . दिल्ली के आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को बुधवार नहीं जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा की जाने वाली खंडन दलीलों के लिए अगली सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में 18 अप्रैल को 2 बजे होगी.
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED की ओर से वकील ज़ोहेब हुसैन दलीलें रख रहे हैं. ED ने कहा कि कोई भी पॉलीसी टेलीपैथिकली नहीं बनाई जाती है, सिर्फ दिमाग में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है. ED ने कहा कि लाइसेंस फीस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता है. ED ने कहा कि GOM की बैठक में लाइसेंस फीस और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई.
मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि ED का अधिकार क्षेत्र सिर्फ अपराध की आय के साथ मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध तक है, ED के पास इस आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और कोई सामग्री नहीं है. साथ ही मनीष सिसोदिया से कोई भी बरामदगी नहीं है, जो रिश्वत लेने का समर्थन करता हो. सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि,जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट से संतुष्ट, मनीष सिसोदिया के भागने का खतरा नहीं है. सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट और काल्पनिक है.