शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने एक बड़ा आदेश दिया है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा (Superintendent of Police Vinayak Verma) को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल कुमार के खिलाफ वारंट गैर जमानती जारी किया था। कोर्ट ने एक गिरफ्तारी वारंट तामील करवाने के आदेश दिए थे। एसपी ने वारंट तामील करने के बजाय पक्षकार का तबादला हो जाने से वारंट तामील नहीं होने का पत्र लिखा था।
आज अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना (DGP Sudhir Kumar Saxena) को एसपी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही HC ने DGP को खुद वारंट तामील करवाने का आदेश दिया है और एसपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
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