नई दिल्ली . भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 6 दशक से ज्यादा पुराने नियमों में संशोधन का फैसला लिया है. इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में जमादार के पद पर तैनात कर्मचारी सुपरवाइजर कहलाएंगे. खास बात यह है कि नया नियम फ्लोर और स्वीपर कैटेगरी के पदों पर लागू होगा. इस बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया.
CJI चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों (सेवा और आचरण की स्थिति) नियम 1961 में संशोधन किया है. दरअसल, जमादार औपनिवेशिक काल से इस्तेमाल होता आ रहा शब्द है. इसके जरिए दफ्तर की सफाई की जिम्मेदारी वाले कर्मचारियों को संबोधित किया जाता रहा है.
विवाद सुलझाने के लिए की थी मध्यस्थता की वकालत
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मुकदमेबाजी के अलावा विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में मध्यस्थता को अपनाने और प्रोत्साहित करने की शुक्रवार को वकालत की तथा कहा कि इससे अदालतों का बोझ कम होगा और इसमें प्रतिकूल निर्णय के बजाय सहयोगी निर्णय उपलब्ध कराने की क्षमता भी है.