नई दिल्ली . दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित ईडी के एक मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.
आबकारी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर फैसला सुरक्षित है. अब राउज एवेन्यू कोर्ट 26 अप्रैल को शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी.
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा ईडी का काम ये बताना नहीं है जीओएम और कैबिनट में क्या हुआ? ईडी को ये बताना चहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो इससे किसको फायदा पहुंचा है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिर्फ अनुमानों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. उनके खिलाफ कोई मनी लांड्रिंग का मामला नहीं बनता है. सिसोदिया के वकील ने कहा क्या कोर्ट ये कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई? टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई? अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा था, तो इसमें अपराध कहां से हो गया.
इससे पहले सोमवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने इस मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी थी. सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी. मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.