दिल्ली. यूपी कैडर के 2 IAS अफसरों को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिरासत में लेने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. दोनों अफसरों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा के खिलाफ जारी वारंट पर भी रोक लगाई है. एसीएस वित्त के खिलाफ वारंट पर भी रोक लगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को SC ने स्टे किया. हाईकोर्ट ने दोनों अफसरों को हिरासत में लिया था. वित्त सचिव और विशेष सचिव हिरासत में लिए गए थे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पैसा न देने के मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था. यूपी सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई CJI करेंगे.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने चार अप्रैल को राज्य को एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा था कि रिटायर्ड जजों को कुछ सुविधाएं दी जाएंगी. कोर्ट के इसी आदेश का उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त सचिव और विशेष सचिव (वित्त) ने पालन नहीं किया था. इस वजह से कोर्ट ने उन्हें अवमानना के आरोप में हिरासत में लेने के निर्देश दिए थे.
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