पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में निचली अदालत के आदेश पर 15 मई, 2023 तक रोक लगाने से राहत दी है. पटना की निचली अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा था. निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा कि अदालत ने मुझे इस मामले पर अपनी दलील रखने के लिए कहा है.
मोदी सरनेम मामले को लेकर 2019 में ये याचिका बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने दायर की गई थी. इस मामले में पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था. इसके बाद राहुल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती थी. जिसके बाद सोमवार को न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ में मामले पर सुनवाई हुई.
बता दें कि इसी मामले में सुरत कोर्ट में भी केस दर्ज किया गया था. जिसमें कोर्ट ने मानहानि के चार साल पुराने मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी.
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