शब्बीर अहमद/ अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) पर मानहानि मामले में आरोप तय हो गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगीबता दें कि वीडी शर्मा ने उनके खिलाफ मानहानी का मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल दिग्विजय सिंह इस मामले पर जमानत पर हैं। फरवरी 2023 में उन्हें जमानत मिली थी।

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अधिवक्ता सचिन के वर्मा ने बताया है कि भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय किए हैं। आरोप सिद्ध होने पर दिग्विजय सिंह को अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। 2 साल की सजा होने पर राज्यसभा सदस्यता भी रद्द हो सकती है। साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लग सकती है।

ये है पूरा मामला

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। उन्होंने कोर्ट में बताया कि दिग्विजय ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी (ABVP) के महामंत्री के दौरान उनके द्वारा आरएसएस (RSS) और व्यापमं (Vyapam) के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था।

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जिससे आम जनता के बीच उनकी छवि धूमिल हुई। इससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए विधान महेश्वरी ने धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है।

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