शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल (BHOPAL) में एक युवक की हत्या के मामले में 8 आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 2 साल पहले चाकुओं से गोदकर बड़े भाई के सामने उसकी हत्या की थी। आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं, जो मां-बेटी हैं।
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दरअसल, घटना 2021 की है। तौसिफ और उसके बड़े भाई आसिफ एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर सावन धारू, रोहित वरदेल, राजा उर्फ बवंडर, शुभम गिरि गोस्वामी, शुदा उर्फ विजय ढाकसे, आकाश उर्फ चीनू वरदेल, सुधा गोस्वामी और शीला बाई ने मिलकर तौसिफ की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने पहले सुअर पकड़ने वाले फंदे से तौसिफ को गिराया फिर बड़े भाई के सामने चाकुओं से गोदकर मौते के घाट उतार दिया था।
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तौसिफ के भाई आसिफ ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने घटना की विवेचना कर अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। आज कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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