कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर जिले के सुरखी पुलिस थानांतर्गत ग्राम चतुर्भटा में कथित पुलिस एनकाउंटर में मजिस्ट्रियल जांच पेश नहीं करने पर ओआईसी को उच्च न्यायालय ने तलब किया है। ग्राम चतुर्भटा में भगवान सिंह लोधी का एनकाउंटर कर दिया गया था। इसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मो. शाहिद अबसार और थाना प्रभारी जयराम उइके पर हत्या को फर्जी एनकाउंटर का रूप देने का आरोप है। कांस्टेबल रामगोपाल शुक्ला और पूरन लाल नागायच पर हत्या का आरोप लगा है।
बता दें कि 20 सितंबर, 2006 को भगवान सिंह लोधी का कथित एनकाउंटर हुआ था। इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसमे पुलिस अधीक्षक सहित दो कंस्टेबल पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित एनकाउंटर की गाइडलाइन का पालन नहीं करने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि मृतक को डाकू बताकर प्रचार-प्रसार किया गया था। जबकि मृतक के खिलाफ डकैती का एक भी मामला दर्ज नहीं पाया गया। मृतक की पत्नी एवं पिता ने हाईकोर्ट में लगाई है याचिका।
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