राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्यप्रदेश में मिशन 2023 (MP Mission 2023) की तैयारी शुरू हो गई है। चुनावी साल (Election year) में जहां सरकार लोक लुभावना घोषणाएं कर रही है और योजनाएं लागू कर रही है वहीं पंचायतों (panchayat) के लिए खजाना भी खोल दिया है। सरकार (Government) ने पंचायतों में अधिकतम व्यय की सीमा हटा दी है। कामों के एस्टिमेट में राशि का बंधन समाप्त हो गया है। पंचायतों में कामों की अधिकतम लिमिट (maximum limit) समाप्त हो गई है। अब कितनी भी राशि के काम स्वीकृत किए जा सकेंगे। इस संबंध में पंचायत विभाग (Panchayat department) ने आदेश जारी कर दिया है। 15वें वित्त आयोग से होने वाले कामों की लिमिट थी। पंचायत राज संचालनालय संचालक सह आयुक्त अमरपाल सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है।
पहले ये थी लिमिट
फरवरी 2021 में जारी की गई थी लिमिट
जिला पंचायतों को अधिकतम 15 लाख तक के काम मंजूर करने की लिमिट
जनपद पंचायतों को अधिकतम 10 लाख तक के काम मंजूर करने की लिमिट
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