Rajasthan News: जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर तृतीय ने फीस लेकर भी शादी के लिए रिश्ता नहीं बताने को सेवादोष करार देते हुए रिद्धि-सिद्दी मैट्रिमोनी डॉट कॉम पर 30 हजार रुपए हर्जाना लगाया है. वहीं, परिवादिया से ली गई फीस 3000 हजार रुपए भी उसे 10% ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है.
आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश कल्पना ढेबाना के परिवाद पर दिया. परिवादिया ने अपनी बहन के रिश्ते के लिए विपक्षी मैट्रिमोनी साइट से संपर्क किया और उसे 5 सितंबर 2017 को 3000 रुपए फीस दे दी. विपक्षी ने उसे आश्वस्त किया कि वे एक माह में अविवाहित लड़के का बायोडाटा दे देंगे.
करीब 15 दिन बाद जब उसने विपक्षी से संपर्क किया तो कहा कि अभी अविवाहित लड़के का बायोडाटा नहीं आया है व कुछ दिन बाद वापस संपर्क करने और खुद भी फोन करने के लिए कहा. लेकिन विपक्षी की ओर से कोई संपर्क नहीं किया और वापस फोन करने पर लड़के का बायोडाटा भेजने का पुनः आश्वासन दिया. इस दौरान विपक्षी ने दो बार गलत बायोडेटा भेजा. इसके बाद परिवादिया ने परिवाद दायर किया था.
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