कानपूर. इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर के ठिकानों से 197 करोड़ रुपए कैश और कई किलो विदेशी सोना बरामद हुआ था, जिसके बाद से लगातार DGGI की टीमें इस बाबत अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहीं थीं. इसके बाद ये बात निकलकर सामने आई है कि कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन और उनके 11 साथियों को टैक्स और जुर्माने के तौर पर 497 करोड़ रुपए चुकाने होंगे.

जानकारी के अनुसार सभी पार्टियों को डीजीजीआई की अहमदाबाद यूनिट से नोटिस भेजा गया है. वहीं हाई कोर्ट के आदेश पर पीयूष जैन शनिवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर किया गया. दरअसल साल 2021 के दिसंबर में डीजीजीआई ने कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी. रेड में 196.54 करोड़ रुपए नकद और 23 किलो सोना बरामद किया गया था. इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया था. पूछताछ और अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें सितंबर 2022 में बेल मिली थी.

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इस बीच डीजीजीआई ने जांच का काम पूरा कर लिया. डीजीजीआई ने ओडोकेम इंडस्ट्रीज, पीयूष कुमार जैन, अंबरीष कुमार जैन, महेश चंद्र जैन, त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस प्राइवेट लिमिटेड, दीपक अग्रवाल, शैलेंद्र मित्तल, गणपति रोड कैरियर्स, प्रवीन कुमार जैन, रजत जैन, कुशालचंद्र इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड में दस्तावेजों को जांचने के बाद ये तथ्य निकाला है. सरकारी वकील अंब्रीश टंडन के अनुसार, ये कर देयता 2 हजार 760 करोड़ रुपए के लेनदेन पर तय हुई है. इसके अलावा कानपुर के स्पेशल सीजेएम कोर्ट में केस की सुनवाई की अगली तारीख 25 मई तय हुई है.

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