न्यूयार्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक अदालत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया है. इसके साथ ही उन पर यौन शोषण और मानहानि के मामले में 50 मिलियन डॉलर यानी 410 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. यौन शोषण का आरोप 1990 के दशक में एक मैगजीन की लेखिका ई. जीन कैरल ने लगाया था.
2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह फैसला बड़ा झटका है. पीड़िता ई. जीन कैरल ने आरोप लगाया था कि उसका यौन शोषण करने के साथ उन्हें झूठा करार देकर उनकी मानहानि की और बदनाम किया. मंगलवार को अदालत की नौ सदस्यीय ज्यूरी ने इस मामले में ट्रंप को दोषी करार दिया.
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रंप ने पीड़िता की अर्जी को एक मनगढ़ंत कहानी करार दिया और सुनवाई के दौरान कई बार पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश की थी. हालांकि, कोर्ट ने ट्रंप को डिपार्टमेंटल स्टोर में लेखिका कैरल का रेप करने का दोषी नहीं पाया.
मामले में 79 वर्षीय कैरल ने सिविल ट्रायल के दौरान गवाही दी कि 76 वर्षीय ट्रम्प ने 1995 या 1996 में मैनहट्टन में बर्गडॉर्फ गुडमैन डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उसके साथ बलात्कार किया था. उसके बाद अक्टूबर 2022 में अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया कि उनके दावे “धोखा” और “झूठ” है.
ताजातरीन खबरें –
- उद्योगपति दीपक खेमका को जाने से मारने की धमकी, कॉलर ने कहा- मना करके तुमने अच्छा नहीं किया, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा
- Sambhal violence: संभल हिंसा का निकला दिल्ली कनेक्शन, बाटला हाउस से 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने उगले कई राज
- नाव के सहारे नदी में शराब की तस्करी देख चकराया पुलिस का सिर, भारत-नेपाल सीमा पर 387 लीटर नेपाली शराब बरामद
- Nitish Reddy के मुरीद हुए सुनील गावस्कर, बांधे तारीफों के पुल, Live मैच के दौरान पंत को इस गलती के लिए लताड़ा
- दिल्लीवालों को 24 घंटे नल से साफ जल
इसे भी पढ़ें –
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक