इस्लामाबाद। पाकिस्‍तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 8 दिन की एनएबी रिमांड पर भेज दिया है. वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुधवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच राजधानी इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत में पेश किया गया. भ्रष्टाचार विरोधी नियामक ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आरोपित करते हुए 14 दिन की हिरासत देने की मांग की थी. इमरान को मंगलवार को देश के अर्धसैनिक बलों ने एनएबी के आदेश पर भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मौजूद इमरान खान को गिरफ्तार किया था.

बता दें कि इस्लामाबाद के सेक्टर एच-11/1 इलाके में स्थित पुलिस लाइन मुख्यालय परिसर के न्यू पुलिस गेस्ट हाउस को इमरान के खिलाफ दो मामलों की सुनवाई के मकसद से विशेष अदालत परिसर घोषित किया गया था. इनमें से पहला मामला अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान के सरकारी खजाने को कथित तौर पर 50 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ. इमरान को मंगलवार को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था.

उन्हें बुधवार को न्यायमूर्ति मुहम्म्द बशीर की अध्यक्षता वाली विशेष जवाबदेही अदालत में पेश किया गया. सुनवाई की शुरुआत में एनएबी के वकीलों ने अदालत से इमरान के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए उनकी 14 दिन की हिरासत देने का अनुरोध किया. हालांकि, इमरान के वकील ने एनएबी की अर्जी का विरोध करते हुए अपने मुवक्किल को तत्काल रिहा करने की मांग की. उन्होंने दावा किया कि इमरान पर लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं.

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