कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। MDMA ड्रग की जगह यूरिया निकलने के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से DGP को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। जिससे अब DGP को आरोपी आवेदकों को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा।
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दरअसल, सिंगल बेंच ने FSL जांच रिपोर्ट में MDMA ड्रग की जगह यूरिया मिलने पर DGP को चार आरोपी आवेदकों को चार आरोपी आवेदकों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए थे। लेकिन सिंगल बेंच के इस आदेश पर डबल बेंच ने रोक लगा दी है।
बता दें कि मुरार पुलिस ने 7 आरोपियों से कथित तौर पर 760 ग्राम MDMA ड्रग बरामद किया था। हालांकि FSL रिपोर्ट में ड्रग की जगह यूरिया निकला था। इसके बाद पुलिस की लापरवाही पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने DGP को मुआवजा देने के आदेश दिए थे। पढ़िए पूरी खबर..
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