Rajasthan News: कोटा घर के बाहर खड़ी गाड़ी को गिराने के विवाद में हुई मारपीट में एक युवक की मौत होने के मामले में एससी एसटी कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में रामप्रसाद उर्फ कालू को 7 साल का कारावास सुनाया है.
साथ ही 10500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि आरोपी उसके पिता पूरनचंद उर्फ पूरणमल की मृत्यु हो जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर दी गई. विशिष्ट लोक अभियोजक के मुताबिक घायल कोलीपाड़ा निवासी मोहनलाल ने 11 जनवरी 2012 को एमबीएस में उपचार के दौरान रामपुरा कोतवाली पुलिस को पच बयान दर्ज कराया था कि 11 जनवरी को शाम 7.30 बजे घर के बाहर रोड पर उसके बेटे की गाड़ी खड़ी थी जिसे कल्लू ने गिरा दी.
पूछताछ करने पर कल्लू, पिता पूरणमल सरिया लेकर आए. पूरणमल ने उसे पकड़ लिया तथा कल्लू ने सरिए से मारपीट की. दोनों ने लातों घूंसो से मारा. मोहनलाल की एमबीएस में उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 341, 304, 34 एवं एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2) (5) में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने मामले में अनुसंधान के बाद आरोपी कोलीपाड़ा लाडपुरा निवासी पूरनचंद व पुत्र रामप्रसाद उर्फ कालू के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाहों के बयान कराए गए.
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