Rajasthan News: कोटा घर के बाहर खड़ी गाड़ी को गिराने के विवाद में हुई मारपीट में एक युवक की मौत होने के मामले में एससी एसटी कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में रामप्रसाद उर्फ कालू को 7 साल का कारावास सुनाया है.
साथ ही 10500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि आरोपी उसके पिता पूरनचंद उर्फ पूरणमल की मृत्यु हो जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर दी गई. विशिष्ट लोक अभियोजक के मुताबिक घायल कोलीपाड़ा निवासी मोहनलाल ने 11 जनवरी 2012 को एमबीएस में उपचार के दौरान रामपुरा कोतवाली पुलिस को पच बयान दर्ज कराया था कि 11 जनवरी को शाम 7.30 बजे घर के बाहर रोड पर उसके बेटे की गाड़ी खड़ी थी जिसे कल्लू ने गिरा दी.
पूछताछ करने पर कल्लू, पिता पूरणमल सरिया लेकर आए. पूरणमल ने उसे पकड़ लिया तथा कल्लू ने सरिए से मारपीट की. दोनों ने लातों घूंसो से मारा. मोहनलाल की एमबीएस में उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 341, 304, 34 एवं एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2) (5) में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने मामले में अनुसंधान के बाद आरोपी कोलीपाड़ा लाडपुरा निवासी पूरनचंद व पुत्र रामप्रसाद उर्फ कालू के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाहों के बयान कराए गए.
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- iPhone 16 Pro पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
- YouTube Health के निदेशक डॉ. ग्राहम ने कहा, भारत का डिजिटल हेल्थ इनोवेशन वैश्विक मानक बना
- ऐसी भी क्या लत थी! पति ने बीवी को ये काम करने से किया मना, फिर पत्नी ने जो किया…
- नौकरानी, बॉयफ्रेंड और साजिशः काम वाली ने मालिक का बनाया अश्लील VIDEO, फिर ब्लैकमेल कर ऐंठे 4 करोड़, राज खुला तो पुलिस भी रह गई सन्न
- Garlic Oil: स्किन और बालों के लिए वरदान है लहसुन का तेल, जानें इसके फायदे और घर पर बनाने का तरीका