कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मप्र की ग्वालियर विशेष न्यायालय (Gwalior Special Court) ने पीएमटी फर्जीवाड़ा (PMT Fraud) मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी शेर सिंह लोधी को 4 साल की सजा और 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया भी लगाया है। शेर सिंह ने अपनी जगह सॉल्वर (solver) से पीएमटी की परीक्षा (PMT Exam) दिलाई थी।

दरअसल, साल 2012 में पीएमटी की परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें आरोपी शेर सिंह ने भी परीक्षा फॉर्म जमा किया था, लेकिन शेर सिंह ने परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर आशुतोष तिवारी को बैठाया था। जिसके चलते शेर सिंह पास हो गया था। शेर सिंह की जगह परीक्षा देने की एवज में सॉल्वर आशुतोष तिवारी ने साढ़े चार लाख रुपए लिए थे।

‘स्टूडेंट फुटबॉल खेलकर लौट आते हैं’: नर्सिंग परीक्षा मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी, ट्रेनिंग पर उठाए सवाल, CBI जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे, रोक बरकरार

पीएमटी पास करने के बाद शेर सिंह ने ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज (Gajara Raja Medical College) में एडमिशन लिया था, लेकिन वह फर्स्ट ईयर की परीक्षा (First Year Exam) में सभी विषयों में फेल हो गया। जब शेर सिंह के फेल होने के बाद उसके दस्तावेजों की जांच की गई तो इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया।

मेडिकल कॉलेज की शिकायत पर पुलिस ने शेर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। करीब 11 साल बाद विशेष न्यायालय ने इस मामले में आरोपी शेर सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभिनेता सैफ अली खान की बहन सबा सुल्तान को नोटिस: मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने 7 दिन में मांगा जवाब, ये है पूरा मामला

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus