नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के मेकर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है.
मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो बंगाल में क्यों नहीं? लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी.” सुप्रीम कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी.
द केरल स्टोरी’ 5 मई को हुई थी रिलीज
‘द केरल स्टोरी’ फिल्म गत 5 मई को रिलीज हुई थी. पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म से घृणा और माहौल खराब होने की आशंका के चलते राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. तमिलनाडु में भी फिल्म पर रोक है. फिल्म निर्माता ने फिल्म पर रोक के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणपत्र दिया है.
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर लगा रोक
इस पर साल्वे ने जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि निर्माता को रोजाना कमाई का नुकसान हो रहा है. इस पर अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने याचिका को 12 मई को सुनवाई पर रजामंदी जताई थी. बता दें कि फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ बीते 5 मई को रिलीज हुई थी. इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म से घृणा और माहौल खराब होने की आशंका के चलते राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी. इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने भी फिल्म पर रोक लगा दी है.
इन राज्यों में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’
इसपर फिल्म निर्माता ने फिल्म पर रोक के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणपत्र दिया है. वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ‘द केरल स्टोरी’ को टैक्स फ्री कर दिया है. वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस फिल्म को हर परिवार को अपनी बेटी के साथ बैठकर देखना चाहिए.